ग्रामीण भण्डारण योजना – ग्रामीण गोदामों के निर्माण / नवीकरण के लिए पूँजी निवेश अनुदानस्कीम
पात्रता
व्यक्ति / किसान|
गुणवत्ता एवं इनपुट जाँच प्रयोगशालाएं
प्रोपराइट्रिज़ और साझेदारी फर्में
सहकारी संस्थाएं, कृषि-प्रसंस्करण सहकारी सोसायटियाँ
कंपनियाँ
कॉर्पोरेशन, कृषि-औद्योगिक कॉर्पोरेशन
कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ
किसानों / उत्पादकों के समूह
स्वयं सेवी संस्थाएं
कृषि – प्रसंस्करण कॉर्पोरेशन
स्वयं सहायता समूह
विपणन बोर्ड आदि
गोदाम किसी भी नगर निगम क्षेत्र परिसीमा के बाहर बनाया जा / स्थित हो सकता है |वे ग्रामीण गोदाम जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित खाद्य पार्कों में स्थित हैं वे भी इस स्कीम में पात्र हैं |
ऋण राशि
परियोजना की लागत के अनुसार, निर्माण की अधिकतम प्रतिटन लागत रू. 3000/- से रू.4000/- तक हो सकती है| जबकि नवीकरण के लिए लागत रू.750/- प्रतिटन तक हो सकती है| बैंकों द्वारा वित्तीयन की गई इन परियोजनाओं के लिए नाबार्ड गोदाम की क्षमता और अवस्थिति के अनुसार अनुदान (बैक एंड सब्सिडी) देता है| सामान्यत: परियोजना लागत के 75% तक बैंक वित्त उपलब्ध करवाते हैं, उत्तर पूर्व और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों में यह 80% तक होता है|
प्रतिभूति
भूमि और गोदाम को गिरवी रखना / पर प्रभार दर्ज करना |
ऋण का भुगतान
ऋण 11 वर्ष में चुकाया जाएगा | इसमें एक वर्ष की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) अनुदान को अंतिम किस्तों के रूप में भरा / समायोजित किया जाएगा|
किसानों को किराए पर देने के लिए निजी कोल्ड स्टोरेज / निजी गोदाम निर्माण को वित्त देने की स्कीम
उद्देश्य
कोल्ड स्टोरेज / गोदाम में रखे कृषि उत्पाद की प्रतिभूति पर किसानों को ‘ऑन लेंड’ करने के लिए निजी कोल्ड स्टोरेज / गोदाम को वित्त उपलब्ध कराना |
पात्रता
निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सभी निजी कोल्ड स्टोरेज / गोदाम
कोल्ड स्टोरेज / गोदामों के प्रवर्तक प्रतिष्ठित एवं ईमानदार व्यक्ति हों|
कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5000 मीट्रिक टन हो
कोल्ड स्टोरेज/ गोदाम अच्छी एवं चालू स्थिति में हों और विगत 3 वर्षों से कर-बाद लाभ दर्ज किया हो|
हमारे बैंक में / अन्य बैंकों में कोल्ड स्टोरेज / गोदाम के खातों का संचालन संतोषजनक हो और उनके सभी विद्यमान खाते ‘मानक आस्ति’ (स्टेंडर्ड असेट ) हों |
नए कोल्ड स्टोरेजों को भी इस स्कीम के अंतर्गत वित्त दिए जा सकते हैं, बशर्ते परियोजना लाभप्रदता हो|
ऋण राशि
न्यूनतम रू. 25 लाख;
अधिकतम रू. 1 करोड
प्रतिभूति
गोदाम / कोल्ड स्टोरेज का साम्यिक बंधक (इक्विटेबल मोर्टगेज) किया जाना अनिवार्य है; तथा संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलेटरल सिक्यूरिटी) का मूल्य विद्यमान एवं प्रस्तावित ऋण के 100% होना चाहिए| यह महत्वपूर्ण है|
कोल्ड स्टोरेज/ गोदाम के स्वामी / साझेदार / निदेशकों की निजी गारंटी |
ऋण राशि कैसे प्राप्त होगी ?
जिस किसान को कोल्ड स्टोरेज /गोदाम ने ‘ऑन लेंडिंग’ दी है, भंडार में रखे उसके कृषि उत्पादों / जिंसों के मूल्य के 60% तक की ऋण राशि संवितरित (डिसबर्स)की जा सकती है| इस उद्देश्य से कोल्ड स्टोरेज / गोदाम, वेयर हाउस रसीदों (जिनके आधार पर इनके द्वारा ‘ऑन लेंडिंग’ की गई है) की प्रतियाँ संलग्न करके एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें|ऋण राशि की पात्रता निकालने के लिए 6 महीने से अधिक पुरानी वेयर हाउस रसीदें हिसाब में नहीं ली जाएंगी |
नवीकरण
यह लिमिट (ऋण सुविधा) 12 महीने के लिए होती है और उसके बाद प्रति वर्ष इसका नवीकरण करना होता है, लिमिट का नवीकरण तभी होगा जब खाते का संचालन संतोषजनक रहा हो|
ऋण का भुगतान
प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत में कैश क्रेडिट खाते को क्रेडिट बैलेंस में लाया जाएगा, यह क्रेडिट बैलेंस अगले सीज़न के चालू होने तक बना रहेगा |
स्रोत: भारतीय स्टेट बैंक व बैंक की स्थानीय शाखाएं
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