भूमिका
किसान अपनी उपज की कीमत जानकारी एममार्कनेट वेबसाइट पर या किसान कॉल सेंटर अथवा एस०एम०एस० के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं|
- किसी सुचना की आवश्यकता पर एस०एम०एस० करें
- खरीदकर एवं विक्रेता का पोर्टल पर उपलब्ध है|
- उचित समय पर कटनी एंव दवनी करें|
- अधिक मूल्य पाने के लिए उचित ग्रेडिंग, पैकिंज और लेवलिंग करें|
- उपज का लाभकारी मूल्य पाने के लिए उचित बाजार/मंडी में परिवहन किया जाना चाहिए|
- अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण करके ऑफ़ सीजन में बिक्री करना चाहिए|
- मजदूरन बिक्री से बचें|
- बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सरकारी मार्केटिंग कर सकता है|
- विपणन सरकारी समितियाँ खुदरा एवं थोक दूकान खोल सकती है|
- मजदूरन बिक्री से बचने के लिए किसान उपज भंडारण के लिए शीत भंडारण और गोदाम का संचालक कर सकते हैं
क्या पायें?
क्रम स. |
सुविधा का प्रकार |
कोटि |
अधिकतम अनुदान |
||||||
लागत पर अनुदान की दर |
1000 मी०टन तक रु०/प्रति मी०टन |
1000 से 30,000 मी०टन |
अधिकतम लाख रु० |
स्कीम |
|||||
1. |
i. भंडारण संरचना परियोजना-कृषि विपणन सरचना(आई० एस०एम०एस०) के अंतर्गत सब स्कीम |
पूर्वोत्तर, सिक्किम, अंडामन निकोबार एवं लक्षद्वीप एवं पर्वतीय क्षेत्र |
33.३३ % |
13.33.20 |
13.33.20 |
400.00 |
कृषि विपणन के लिए समन्वित योजना (आई० एस०एम०एस०) |
||
ii. ग्रामीण भंडारण योजना |
दूसरे क्षेत्रों पंजीकृत एफ०पी०ओ० पंचायत, महिला, पिछड़ी जाति, जनजाति के लाभुक या उनके सहकारी समितियां/स्वयंसेवी समूह |
33.३३ % |
1166.55 |
1.000.00 |
300.00 |
||||
अन्य कोटि के लाभुकों के लिए |
25% |
875% |
750.00 |
225.00 |
|||||
सहायता की कोटि/अधिकतम सीमा |
|||||||||
क्रम स. |
सुविधा का प्रकार |
कोटि |
अनुदान की दर |
अधिकतम अनुदान |
स्कीम |
||||
|
पूर्वोत्तर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडामन निकोबार एवं लक्षद्वीप एवं पर्वतीय क्षेत्र |
33.33% |
50.00 |
(आई० एस०एम०एस०) |
|||||
विकास की योजनाएँ/कृषि विपणन संरचना का सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिग और मानवीकरण के लिए |
दूसरे क्षेत्रों ने निबंधित एफ०पी०ओ० पंचायत महिला उद्यमी, पिछड़ी जाति, जनजाति, सहकारिता समिति |
33.33% |
50.00 |
||||||
अन्य कोटि के लाभुकों के लिए |
25% |
400% |
|||||||
योग्य विपणन संरचना
- कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए सभी विपणन संरचना
- बाजार प्रयोगकर्ता के लिए सार्वजनिक सुविधा जैसे-मार्केट प्रांगण
- ग्रेडिंग, मानकीकरण, गुणप्रमाणिकता, लेवलिंग, पैकजिंग, मूल्य वृद्धि सुविधाएँ (उत्पादन के रूप को बिना बदलें)
- उत्पादक से उपभोक्ता तक सीधे विपणन के लिए संरचना/संस्करण, इकाई/थोक खरीदकर इत्यादि के लिए संरचना|
- वाहन जिसका प्रयोग कृषि उत्पाद के परिवहन तथा आपूर्ति श्रृंखला के लिए आवश्यक है|
अनुदान एवं ऋण के लिए कहाँ आवेदन दें?
- कॉमशियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक इत्यादि|
- राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉपरेशन सहकारी योजनाओं के लिए|
- विस्तृत सूचना(आई०एस०एम०) के मार्गदर्शिका पर बेवसाइट पर उपलब्ध है|
स्रोत: – कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार|