योजना की संख्या
क्रिया-कलाप/योजनाएं तथा घटक
इकाई की लागत की (वास्तविक लागत संख्या
या…..तक)
I. समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढाँचा तथा फसलोत्तर परिचालनों का विकास
1. समुद्री मात्स्यिकी का विकास
1.1
परम्परागत नाव का मोटरीकरण (मछली मारनेवाले गीयर और नोदक को शामिल करते हुए)
रु.1.20 लाख/नाव
1.2
समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा
रु.2.00 लाख/किट
1.3
…. के लिये परम्परागत / कारीगर मछुआरों के लिये सहायता:
(1) 10 एम.ओ.ए.एल. तक एफ.आर.पी. की नावें
(2) मछली एवं वर्फ रखने की कुसंवाहक पेटियाँ
रु.4.00 लाख/नाव
रु.25,000/नाव
1.4
मछुआरों के लिये एच.एस.डी. पर छूट (बिक्री-कर)
रु.3/ली. की सीमा
1.5
जलयान के अनुश्रवण करने की प्रणाली की स्थापना एवं परिचालन (वी.एम.एस.)
वास्तविक लागत: डी.ए.डी.एफ. द्वारा लागू की गई परियोजना
1.6
मछली मारने के लिये गैर-परम्परागत ऊर्जा
रु.25,000/मछली मारने वाला जलयान
1.7
…. के रूप में मारीकल्चर को प्रोत्साहन
1.7.1
खुले समुद्र में पिंजड़े की कृषि (वृत्ताकार: 6 मी. व्या. और 4 मी. गहराईः
चतुर्भुरजाकार: 6 x 4 x 4 मी. या 96 घन मी. का आयतन)
रु.5.00 लाख/पिंजड़ा
1.7.2
समुद्री शैवाल की कृषि (बाँस के तरापे का आकार 3 x 3 मी.)
रु.1,000/तरापा
1.7.3
बिबाल्व की कृषि (बाँस के रैक का आकार 5 X 5 मी.)
रु.15,000/रैक
1.7.4
मोती की कृषि (समुद्री एवं मीठे पानी की)
रु.25.00 लाख/परियोजना
1.8
समुद्री मात्स्यिकी का प्रबंध (परियोजना)
रु.5.00 लाख की सीमा
1.9
परम्परागत मछुआरों तथा उनके समाजों के लिये गहरे समुद्र में मछली मारने वाले मध्यम आकार (18-22 एम.ओ.ए.एल.) के मध्यम आकार के जलयान के लिये सहायता
वास्तविक लागत, वशर्ते मछली मारने वाले प्रति जलयान के लिये अधिकतम रु.40.00 लाख
2. बुनियादी ढाँचे का विकास तथा फसलोत्तर परिचालन
2.1
मछली मारने वाले बंदरगाहों एवं मछली के उतराई वाले केंद्रों की स्थापना
परियोजना की अनुमोदित
वास्तविक लागत
2.2
मछली मारने वाले बंदरगाहों एवं उतराई के केंद्रों की सफाई
परियोजना की अनुमोदित
वास्तविक लागत
3. फसलोत्तर बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जाना
3.1
(i) वर्फ का संयंत्र, (ii) कोल्ड स्टोरेज, (iii) दोनों-वर्फ का संयंत्र-सह- कोल्ड स्टोरेज का विकास
रु.2.50 लाख/टन
3.2
(i) वर्फ का संयंत्र, (ii) कोल्ड स्टोरेज, (iii) दोनों-वर्फ का संयंत्र-सह- कोल्ड स्टोरेज का पुनरुद्धार/आधुनिकी करण
रु.1.50 लाख/टन
3.3
मछली के फुटकर बाजारों एवं संबद्ध बुनियादी ढाँचों का विकास:
(क) फुटकर की 10 दुकानें
(ख) फुटकर की 20 दुकानें
(ग) फुटकर की 50 दुकानें
वास्तविक के अनुसार, इस सीमा तक
(क) रु.100 लाख
(ख) रु.200 लाख
(ग) 500 लाख
3.4
सचल/मछली की फुटकर दुकानों की स्थापना किया जाना (चबूतरा)
वास्तविक लागत रु.10 लाख / इकाई की सीमा के अनुसार
3.5 मछलियों के परिवहन के लिये बुनियादी ढाँचे के लिये सहायता (एक सीमा सहित वास्तविक के अनुसार)
3.5.1
10 टन की क्षमता के प्रशीतित ट्रक/कंटेनर
रु.25.00 लाख/ट्रक
3.5.2
न्यूनतम 10 टन क्षमता का कुसंवाहक ट्रक
रु.20.00 लाख/ट्रक
3.5.3
न्यूनतम 6 टन क्षमता का कुसंवाहक ट्रक
रु.15 लाख/ट्रक
3.5.4
वर्फ की पेटी के साथ ऑटोरिक्शा (इकाई)
रु.2.00 लाख/इकाई
3.5.5
वर्फ की पेटी के साथ मोटर साईकिल (इकाई)
रु.60,000/इकाई
3.5.6
वर्फ की पेटी के साथ साईकिल (इकाई)
रु.3.000/इकाई
4. नव-प्रवर्तन के क्रिया-कलाप (एक सीमा सहित वास्तविकता के अनुसार)
4.1
नव-प्रवर्तन के क्रिया-कलाप (मात्स्यिकी की परियोजनाएं: नई प्रौद्योगिकी का प्रारंभ, प्रजातियों का विविधीकरण इत्यादि)
रु.100 लाख प्रति परियोजना
II. मछुआरों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय योजना
1.
बचत-सह-राहत (अंतर्देशीय एवं समुद्री मछुआरे)
रु.3,000/-प्रति मछुआरा/वर्ष
2.
मछुआरों के लिये घर
रु.1.20 लाख/मैदानों एवं
रु.1.30 लाख/एन.ई. एवं उ.पू. के पहाड़ी राज्यों के लिये)
3.
मछुआरों के लिये मूलभूत सुविधाएं:
3.1
पीने के पानी की सुविधा (ट्यूब-वेल)
रु.0.50 लाख/मैदानों एवं रु.0.60 लाख/ एन.ई. एवं उ.पू.
के पहाड़ी राज्यों के लिये)
3.2
सामुदायिक हॉल का निर्माण, सफाई, विद्युतीकरण
रु.4.00 लाख/इकाई
4.
क्रियाशील मछुआरों के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा (प्रीमियम वार्षानुवर्ष के आधार पर परिवर्तन के अधीन)
रु.20.34 प्रति मछुआरा/वर्ष
5.
फिस्कोफेड को अनुदान – सहायता
रु.50.00 लाख/वर्ष
III. अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जल-कृषि का विकास
1.
मीठे पानी/खारे पानी की जल-कृषि का विकास
1.1
नये तालाबों/टैंकों का निर्माण
रु.7.00 लाख/हे.
1.2
विद्यमान तालाबों/टैंकों का पुनरुद्धार
रु.3.50 लाख/हे.
1.3
मनरेगा के तालाबों तथा टैंकों का पुनरुद्धार
रु.3.50 लाख/हे.
1.4
मत्स्य-कृषि के लिये शहरी/अर्द्ध-शहरी/ग्रामीण झीलों/टैंकों का कायाकल्प
रु.3.50 लाख/हे.
1.5 मीठे पानी की मत्स्य-कृषि तथा खारे पानी की मत्स्य/श्रिंप की कृषि के लिये इनपुट की लागत*
1.5.1
(क) मीठे पानी की मत्स्य-कृषि
रु.1.50 लाख/हे.
(ख)मीठे पानी की झींगा मछली/ट्राउट की कृषि
रु.2.50 लाख/हे.
1.5.2
(क) खारे पानी की पंखवाली मछली की कृषि
रु.2.00 लाख/हे.
(ख) श्रिंप की कृषि-एल.वेन्नामई / पी.मोनोडॉन
रु.3.00 लाख/हे.
1.6
भारतीय मेजर कार्पो तथा अन्य कृषि योग्य पंख वाली मछली के लिये मत्स्य- बीज की हैचरियों की स्थापना- 10 मिलियन मछली के बच्चे/प्रति वर्ष
रु.25.00 लाख/इकाई
1.7
मीठे पानी/खारी पानी की झींगा मछलियों की हैचरियों की स्थापना-5 मिलियन लार्वोत्तर/वर्ष
रु.50.00 लाख/इकाई
1.8
जल-कृषि के लिये सौर-ऊर्जा से समर्थित प्रणाली
रु.15.00 लाख/इकाई
2. शीतल जल की मात्स्यिकी तथा जल-कृषि
2.1
स्थायी कृषि करने की इकाईयों तथा धावनपथों का निर्माण-न्यूनतम आयतन- 50 एम
रु.2.00 लाख/इकाई
2.2
मिट्टी की इकाईयों में बहते हुए शीतल जल की मछली की कृषि-न्यूनतम आयतन- 100 एम
रु.1.00 लाख/इकाई
3. रुके हुए पानी के क्षेत्रों का विकास
3.1
रुके हुए पानी के क्षेत्रों का विकास
रु.5.00 लाख/हे.
3.2
इनपुट की लागत’ (क) पंखवाली मछली की कृषि
रु.1.50 लाख/हे.
(ख) मीठे पानी की झींगा मछली/ट्राउट की कृषि
रु.2.50 लाख/हे
4. जल-कृषि के लिये अंतर्देशीय/खारे/नमकीन पानी का उत्पादक उपयोग
4.1
नये तालाबों/टैंकों का निर्माण
रु.7.00 लाख/हे.
4.2
इनपुट की लागत* (क) पंखवाली मछली की कृषि
रु.1.50 लाख/हे.
(ख) मीठे पानी की झींगा मछली/ट्राउट की कृषि
रु.2.50 लाख/हे.
5. अंतर्देशीय आखेट की मात्स्यिकी (गाँवों के तालाब, टैंक, इत्यादि)
5.1
मछलियों के बीज के पालन की इकाईयाँ
रु.6.00 लाख/हे.
5.2
इनपुट की लागत* (क) पंखवाली मछली की कृषि
रु.1.50 लाख/हे.
(ख) मीठे पानी की झींगा मछली/ट्राउट की कृषि
रु.2.50 लाख/हे.
5.3
नाव एवं गीयर इकाई (मछलियों के मारने के जाल, मछली एवं वर्फ रखने वाली पेटियों को शामिल करते हुए समुचित आकारों की नावें)
रु.1.00 लाख/इकाई
5.4
मछलियों की उतराई के केंद्रों का निर्माण (जमीन पर उतारना एवं मछलियों के फैलाने के चबूतरे, नीलामी करने के चबूतरे/हॉल, जाल मरम्मत करने वाले शेड इत्यादि)
रु.4.00 लाख/उतराई का केंद्र
5.5
नदी-तट की मात्स्यिकी का संरक्षण तथा जागरुकता कार्यक्रम
रु.4.00 लाख/वर्ष
6. जलाशयों का एकीकृत विकास
6.1
जलाशयों का एकीकृत विकास
रु.2 करोड़/परियोजना
7. मत्स्य-भोजन के मिलों/संयंत्रों की स्थापना
7.1
भोजन के छोटे मिल (1-5 किंटल/दिन का क्षमता)
रु.10.00 लाख/इकाई
7.2
बनाई गई भोजन की टिकियों के बड़े संयंत्र (न्यूनतम 10 टन/घंटा या अधिक की क्षमता)
रु.2 करोड़/इकाई की सीमा के साथ वास्तविकता के अनुसार
8. जलाशयों तथा खुले जल के अन्य निकायों में पिंजडों/पेनों की स्थापना
8.1
जलाशयों तथा खुले जल के अन्य निकायों में इनपुट के साथ पिंजड़े/पेन
रु.3.00 लाख/केज
9. पुन:-परिसंचरणीय जल-कृषि की प्रणालियाँ (आर.ए.एस.)
9.1
कम लागतवाली पुन:-परिसंचरणीय जल-कृषि की प्रणालियाँ (आर.ए.एस.):
सीमेंट के 5 x 5 x 4 मी. के टैंक (100 मी प्रत्येक), प्रति टैंक 2 टन मछली की न्यूनतम उत्पादन की क्षमता
रु.15.00 लाख/इकाई
9.2
मध्यम आकार की पुन:-परिसंचरणीय जल-कृषि की प्रणाली (आर.ए.एस.):
7.65 x 7.65 x 1.5 मी. (प्रत्येक 90 मी) के सीमेंट के न्यूनतम 8 टैंक, प्रति टैंक
5 टन मछली की न्यूनतम उत्पादन की क्षमता
रु.50.00 लाख/8 टैंकों की इकाई
10. बीलों/दलदलों में मत्स्य-अंगुलिकाओं का भंडारण किया जाना
10.1
दलदलों में आई.एम.सी. की अंगुलिकाओं का भंडारण किया जाना 2000 संख्या प्रति हेक्टेयर की दर से
रु.2.50/अंगुलिकाएं
11. मोबाईल तथा इंटरनेट पर किसानों के लिये परामर्श सेवाओं के लिये पोर्टल का सृजन
11.1
ई-एप्लीकेशन के माध्यम से मत्स्य-पालकों के लिये परामर्शी सेवाओं का विस्तार करने के लिये पोर्टल का सृजन (एन.आई.सी., एन.आई.सी.एस.आई., केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सी.पी.एस.यू.) इत्यादि जैसे केंद्रीय सरकार के संस्थानों/अभिकरणों/
निगमों के द्वारा)
लागत की वास्तविकता लागत के अनुसार
12.
दोनों-समुद्रों तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी से संबंधित क्रिया-कलापों में मत्स्य-पालकों तथा अन्य शेयर-होल्डरों को प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा क्षमता का निर्माण (एक सीमा के साथ वास्तविक लागत का 100%)
12.1
महंगाई भत्ता (डी.ए.)
रु.500/- प्रति प्रशिक्षणार्थी/दिन
12.2
यात्रा भत्ता (टी.ए.)
वास्तविक आने जाने का किराया दूसरे दर्जे के रेल किराये की सीमा तक
प्रतिबंधित
12.3
आवास
वास्तविक रु.600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी
/दिन की सीमा के साथ
12.4
प्रशिक्षण सामग्रियों का विवरण (रु.200/- प्रति प्रशिक्षणार्थी/कार्यक्रम)
वास्तविक न्यूनतम 50 प्रशिक्षणार्थियों के एक दल के लिये रु.10,000/- की सीमा तक
12.5
सहभागियों/ प्रशिक्षणार्थियों के लिये भोजन, चाय, हल्की फुल्की चीजें तथा नाश्ता (रु.300/- प्रति प्रशिक्षणार्थी/दिन)
वास्तविक न्यूनतम 50 प्रशिक्षणार्थियों के एक दल के लिये रु.15,000/- की सीमा तक
12.6
प्रदर्शन/स्थानीय क्षेत्र का दौरा (रु.200/-प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम)
वास्तविक न्यूनतम 50 प्रशिक्षणार्थियों के एक दल के लिये रु.10,000/- की सीमा तक
12.7
स्टेशनरी तथा अन्य अप्रत्याशित मदें (रु.100/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम)
वास्तविक, न्यूनतम 50 प्रशिक्षणार्थियों के एक दल के लिये रु.5,000/- प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीमा तक
IV.
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड तथा उसके क्रिया-कलाप
1. ब्रूड बैंक के विकास को शामिल करते हुए मत्स्य-बीज का उत्पादन (राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय)
1.1
हैचरियाँ
मछलियों की हैचरियों की स्थापनाएं अंतर्देशीय घटक में शामिल हैं। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ.डी.बी., डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से
अपेक्षित किन्हीं अतिरिक्त हैचरियों को जोड़ेगा।
1.2
मीठे पानी / खारे पानी की मछली/ श्रिंप/ ट्राउट के ब्रूड बैंकों की स्थापना (5 हे. क्षेत्रफल)
रु.500.00 लाख/प्रति बूड बैंक की सीमा तक, वास्तविक लागत के अनुसार
2.
भोजन के मिलों की स्थापना को शामिल करते हुए मत्स्य-भोजन
यह अंतर्देशीय घटक में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ. डी.बी., डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अतिरिक्त मदों
को जोड़ेगा।
3.
फसलोत्तर, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढाँचा तथा विपणन का विकास
यह समुद्री घटक में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ. डी.बी., डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अतिरिक्त मदों
को जोड़ेगा।
4. शीत-श्रृंखला का विकास
4.1
मात्स्यिकी के शीत-श्रृंखला के कुछ मद जैसे वर्फ के संयंत्र शीत भंडारण, मत्स्य-विपणन की सुविधाएं, समुद्री घटक के अंतर्गत शामिल की गई हैं। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ. डी.बी., डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अन्य मदों को जोड़ेगा।
4.2
मछलियों के बच्चों से लेकर फ्राई पेन तक जैसे- पूर्व में प्रक्रिया अपनाना, प्रक्रिया अपनाना, परिवहन (कुसंवाहक तथा प्रशीतित वाहन) फुटकर की दुकानें, मछलियों के सचल बाजार चबूतरे, इत्यादि क्रिया-कलापों को शामिल करते हुए एकीकृत शीत-श्रृंखला का विकास
रु.500 लाख प्रति परियोजना की इकाई की सीमा तक वास्तविक लागत के अनुसार
5
अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास
यह अंतर्देशीय घटक में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ. डी.बी., डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अन्य अतिरिक्त
मदों को जोड़ेगा।
6
लघु पैमाने की मात्स्यिकी का प्रोत्साहन
यह समुद्री घटक में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ.डी.बी.,डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अन्य मदों को जोड़ेगा।
7
वैकल्पिक आजीविका का प्राविधान
यह समुद्री घटक में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ.डी.बी.,
डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अन्य मदों को जोड़ेगा।
8
मात्स्यिकी के क्षेत्र में शेयर होल्डरों के कौशल का स्तरोन्नयन
यह अंतर्देशीय घटक में शामिल है। क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा विस्तृत
रूप से निधि प्रदान करने की पद्धतियों को ध्यान में रखकर, एन.एफ.डी.बी., डी.ए.डी.एफ. के अनुमोदन से अपेक्षित किन्हीं अन्य मदों को जोड़ेगा।